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AAB News

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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने अपने एक आदेश में एक बीमा कम्पनी को और केंद्र सरकार द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेण्टर को सेवा में खामी का दोषी बताते हुए परिवादी को करीब 80 हजार रूपए का हर्जाना भुगतान करने के लिए कहा है। परिवाद के मुताबिक सम्बंधित बीमा कम्पनी और कॉमन सर्विस सेण्टर की दोषपूर्ण सेवाओं के चलते फरियादी अपनी फसल की बीमा योजना से जुड़े लाभ को  हासिल करने से वंचित रह गया

अधिवक्ता संतोष कुमार सोनी (मुखिया) ने बताया कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष राजेश कुमार कोष्टा और सदस्यता अनुभा वर्मा के आदेश के मुताबिक एच.डी.एफ.सी. इरगो एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी (HDFC Irgo Agriculture Insurance Company) और कामन सर्विस सेंटर (Common Service Center)(विपक्षी क्र. 2) प्रदीप गुरु (परिवादी) को फसल बीमा क्षति दावा राशि 79,040 रुपये 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह के भीतर भुगतान करें। इसके अलावा, सेवा में कमी के लिए 5000 रुपये और वाद व्यय के लिए 2000 रुपये देने का आदेश दिया गया।

परिवादी ने 2017 में ग्राम रामखेड़ी, तहसील देवरी की 9.5 एकड़ भूमि पर सोयाबीन की फसल का बीमा कराया था, जो पीला मोज़ेक रोग के कारण खराब हो गई थी। विपक्षियों ने क्लेम देने से इनकार किया जबकि अन्य किसानों को मुआवजा दिया गया। इस पर परिवादी ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया और आदेश उनके पक्ष में दिया गया।

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