HSRP, BADKUL AGENCY,

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मप्र में  वर्ष 2019 से पहले  के पंजीकृत वाहनों  पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारिख 15 जनवरी  2024 को समाप्त हो चुकी है । बहुत से वाहन मालिक अपने वाहनों पर नए नंबर प्लेट लगवा चुके हैं और  
हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवाने का सिलसिला अभी जारी है । 

लेकिन इस अभियान में वाहन डीलर वहां चालकों से  हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवाने की पूरी कीमत ऑनलाइन वसूलने के बावजूद एजेंसी पर वहां  मालिकों से अतिरिक्त पैसा वसूलने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं जिसे वाहन मालिकों और एजेंसी के कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थितियां बन रहीं हैंl

बताया जा रहा है की वाहन एजेंसी पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवाने पहुँच रहे हैं तो एजेंसी के कर्मचारी तकनीकी दिक्कत बताकर कहते हैं कि  गाड़ी मालिक को नंबर प्लेट लगवाने के लिए एक फ्रेम खरीदने के लिए दवाब बनाते हैं। इस फ्रेम पर प्रचार-प्रसार के लिहाज से उस वाहन एजेंसी का नाम पता  लिखा होता है और उस फ्रेम के लिए वाहन मालिक से अतिरिक शुल्क भी माँगा जा रहा है

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इस मामले में वाहन मालिकों का तर्क है कि जब नंबर प्लेट बेचने वाली कंपनी नंबर प्लेट और उसके लगवाने की कीमत ऑनलाइन पहले ही वसूल चुकी है तो एजेंसी पर अतिरिक्त शुल्क माँगना गलत है
। अगर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट (HSRP) जब की फिटिंग के लिए किसी फ्रेम की जरूरत भी है तो उस पर कंपनी के नाम का प्रचार- प्रसार नहीं होना चाहिए । 

उपभोक्ता अदालतें पहले ही कई मामलों में एजेंसी व् माल संचालकों पर जुर्माना लगा चुकीं हैं कि  कंपनियां अपने नाम या ब्रांड छपे झोले सामग्री कीमत वसूलकर नहीं दे सकतीं  हैं । वे  बिना नाम या ब्रांड का प्रचार नाम या तस्वीर वाले फ्रेम या झोले बेच सकतीं हैं .। 

इस मामले को लेकर कई वाहन मालिक ने उपभोक्ता अदालतों का द्वार खटखटाया है

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